इमारत ढहने की घटना : PM Modi ने मृतक के परिजनों को 2 लाख रुपये की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की

Update: 2024-10-24 03:26 GMT
 
New Delhi नई दिल्ली : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्वी बेंगलुरू के होरमावु अगरा इलाके में मंगलवार को एक निर्माणाधीन इमारत ढहने की घटना में प्रत्येक मृतक के परिजनों को दो लाख रुपये की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है।
प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से एक्स पर एक पोस्ट में लिखा गया, "बेंगलुरू में एक इमारत ढहने के कारण हुई जान-माल की हानि से दुखी हूं। मेरी संवेदनाएं उन सभी लोगों के साथ हैं जिन्होंने अपने प्रियजनों को खो दिया है। मैं प्रार्थना करता हूं कि घायल लोग जल्द ठीक हो जाएं। प्रत्येक मृतक के परिजनों को पीएमएनआरएफ से 2 लाख रुपये की अनुग्रह राशि प्रदान की जाएगी। घायलों को 50,000 रुपये दिए जाएंगे।"
इस बीच, बुधवार को एक और शव बरामद किया गया, जिससे घटनास्थल से मरने वालों की कुल संख्या छह हो गई। पुलिस के अनुसार, घटना में पहले ही पांच शव बरामद किए जा चुके थे और पांच लोग घायल हुए हैं।
बेंगलुरू के अतिरिक्त आयुक्त सतीश कुमार ने मृतकों की पहचान हरमन (26), त्रिपाल (35), मोहम्मद साहिल (19), सत्य राजू (25) और शंकर के रूप में की है। घायलों की पहचान जगदेवी (45), रशीद (28), नागराजू (25), रमेश कुमार (28) और अयाज के रूप में हुई है। घायलों का इलाज बेंगलुरु नॉर्थ अस्पताल में चल रहा है, जबकि एक घायल होसमत अस्पताल में है।
इस हादसे के सिलसिले में तीन नामजद आरोपियों मुनिराजारेड्डी, मोहन रेड्डी और एलुमलाई के खिलाफ हेन्नूर पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज की गई है। उन पर बीएनएस और रियल एस्टेट (विनियमन और विकास) अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत आरोप लगाए गए हैं।
मुनिराजारेड्डी के बेटे भुवन रेड्डी, जिनके नाम पर इमारत का निर्माण किया जा रहा था, को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। डीसीपी ईस्ट डी देवराज के अनुसार, चार मंजिलों के निर्माण के लिए जिम्मेदार ठेकेदार मुनियप्पा को भी हिरासत में ले लिया गया है।
इस घटना के बारे में कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने दुख व्यक्त किया और भविष्य में ऐसी त्रासदियों को रोकने के लिए प्रतिबद्धता जताई। शिवकुमार ने कहा, "यह बहुत दुखद घटना है। मुझे उनके लिए खेद है... मैंने निर्देश दिया है कि बेंगलुरू में जहां भी बिना किसी उचित लाइसेंस के निर्माण कार्य चल रहा है, उन सभी चीजों को रोका जाएगा। हम दिशा-निर्देश लाने जा रहे हैं कि लाइसेंस लेने वाले लोगों सहित सभी के पास अपनी बिल्डिंग का प्रमाणित अधिभोग प्रमाणपत्र होना चाहिए, अन्यथा कार्रवाई की जाएगी।" (एएनआई)
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