Bengaluru बेंगलुरु: गणेश चतुर्थी के नज़दीक आते ही, बेंगलुरु के पंडाल आयोजकों को त्योहार के दौरान वितरित किए जाने वाले प्रसाद की सुरक्षा और गुणवत्ता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से नए नियमों का सामना करना पड़ रहा है। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (FSSAI) ने अनिवार्य किया है कि गणेश पंडालों में दिए जाने वाले सभी प्रसाद उनके द्वारा प्रमाणित होने चाहिए।
बृहत बेंगलुरु महानगर पालिका (BBMP) को हाल ही में भेजे गए एक संदेश में,
FSSAI ने उत्सव के दौरान स्वच्छता और खाद्य गुणवत्ता मानकों को बनाए रखने के महत्व पर जोर दिया। आयोजकों को अब पुलिस, BBMP और BESCOM जैसे स्थानीय अधिकारियों से सामान्य परमिट के अलावा FSSAI प्रमाणन प्राप्त करना आवश्यक है।FSSAI ने सख्त चेतावनी जारी की है कि आवश्यक प्रमाणन के बिना प्रसाद वितरित करने वाले किसी भी पंडाल पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। यह नया नियम यह सुनिश्चित करने के व्यापक प्रयास का हिस्सा है कि त्योहार के दौरान भक्तों को दिया जाने वाला भोजन उच्चतम सुरक्षा मानकों को पूरा करता है।