Karnataka कर्नाटक : आबकारी मंत्री आर.बी. थिम्मापुर ने कहा कि आबकारी विभाग में सुधार और पारदर्शिता लाने के लिए कई सुधारात्मक कदम उठाए जा रहे हैं और विभाग में तबादलों के लिए नए नियम बनाए गए हैं। उन्होंने विज्ञप्ति में कहा कि आबकारी विभाग के तबादला नियमों में संशोधन कर पारदर्शी और नियम आधारित तबादला प्रणाली लागू करने से अन्य प्रभावों को रोका जा सकेगा। गुरुवार को हुई कैबिनेट बैठक में इसके लिए मसौदा विनियमों को मंजूरी दी गई। बताया गया कि इन मसौदा विनियमों को प्रकाशित किया जाएगा और संबंधित पक्षों से आपत्तियां या सुझाव आमंत्रित किए जाएंगे।
आबकारी विभाग में पदों को कार्यकारी और गैर-कार्यकारी पदों में विभाजित करने का निर्णय लिया गया है और आबकारी निरीक्षकों, आबकारी उपनिरीक्षकों, आबकारी हेड कांस्टेबलों और आबकारी कांस्टेबलों का स्थानांतरण काउंसलिंग के माध्यम से किया जाएगा। साथ ही, एक अधिकारी या कर्मचारी को कार्यकारी पद पर लगातार दो कार्यकाल से अधिक के लिए स्थानांतरित नहीं किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि अधिकारियों का स्थानांतरण अनिवार्य रूप से किया जाएगा। उन्होंने कहा कि नए नियमों में पिछले 5 वर्षों में बेंगलूरु शहरी और बेंगलूरु ग्रामीण जिलों में कार्यकारी पदों पर काम करने वाले आबकारी संयुक्त आयुक्तों, उपायुक्तों, अधीक्षकों, निरीक्षकों और उप-निरीक्षकों को उनके संबंधित जिलों के अलावा अन्य जिलों में स्थानांतरित करने का उल्लेख है। उन्होंने कहा कि इन सबके परिणामस्वरूप सरकार का राजस्व बढ़ेगा और भ्रष्टाचार के लिए कोई जगह नहीं बचेगी।