मेंगलुरु: महिला ने पति के खिलाफ 'तीन तलाक' की शिकायत दर्ज कराई

पति के खिलाफ तीन तलाक

Update: 2023-05-30 11:23 GMT
मेंगलुरु, (आईएएनएस)| राज्य के इस जिले में एक मुस्लिम महिला ने अपने पति के खिलाफ तीन तलाक बोलकर उसे और उसके दो बच्चों को घर से बाहर निकालने का मामला दर्ज कराया है।
शबाना ने सब्जी विक्रेता मोहम्मद हुसैन के खिलाफ मंगलुरु शहर के पांडेश्वरा पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई है.
पुलिस के मुताबिक शबाना आरोपी की दूसरी पत्नी है। अपनी शिकायत में उसने कहा है कि उसके पति ने पैसे की मांग करते हुए उसके साथ गंभीर रूप से मारपीट की, उसे तीन तलाक दिया और उसे बच्चों सहित घर से निकाल दिया।
शबाना ने आरोपी पर गर्भपात के लिए दबाव बनाने का आरोप लगाते हुए न्याय की गुहार लगाई है।
आरोपी के पिछली शादी से दो बच्चे हैं। पहली पत्नी से पैसे ऐंठने के बाद उसने उसे भी इसी तरह तलाक दे दिया था।
उसने शबाना से शादी के वक्त 10 लाख रुपये नकद और जेवरात लाने का दबाव बनाया था।
तीन तलाक पर प्रतिबंध प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा किए गए प्रमुख फैसलों में से एक था। इस संबंध में बिल 2017 के सुप्रीम कोर्ट के फैसले का पालन करता है कि एक बार में तीन तलाक की प्रथा असंवैधानिक है और एक बैठक में तीन बार तलाक बोलकर सुनाया गया तलाक शून्य और अवैध है।
अपराध तीन साल तक कारावास और जुर्माना को आकर्षित करता है।
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