Karnataka कर्नाटक: कर्नाटक उच्च न्यायालय ने कर्नाटक पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड (केपीसीएल) को हैदराबाद-कर्नाटक और अन्य कोटा के तहत जूनियर इंजीनियर (मैकेनिकल) और सहायक इंजीनियर (मैकेनिकल) के पदों के लिए कन्नड़ भाषा की परीक्षा फिर से आयोजित करने का आदेश दिया है।
अदालत ने कहा, "भर्ती अधिसूचना में कन्नड़ भाषा की परीक्षा के लिए अधिकतम 150 अंक स्पष्ट रूप से निर्दिष्ट किए गए थे, लेकिन परीक्षा आयोजित होने के बाद एकतरफा रूप से न्यूनतम 50 अंक योग्यता अंकों के रूप में तय करना न तो उचित है और न ही पारदर्शी उपाय है।"
विजयपुरा जिले की गीता चव्हाण को इसलिए खारिज कर दिया गया क्योंकि उसने कन्नड़ भाषा की परीक्षा में न्यूनतम 50 अंकों के बजाय 36 अंक प्राप्त किए थे। इसे चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति सचिन शंकर मगदुम ने कहा कि परीक्षा आयोजित करने के बाद निर्धारित न्यूनतम योग्यता 50 अंक कर्नाटक विद्युत निगम लिमिटेड सेवा (संवर्ग, भर्ती, परिवीक्षा, पदोन्नति और वरिष्ठता) नियम, 1988 के खिलाफ है।