बेंगलुरु: अपर कृष्णा परियोजना (यूकेपी) चरण-3 के क्रियान्वयन हेतु, जिसमें अलमट्टी बांध की ऊँचाई 519.6 मीटर से बढ़ाकर 524.256 मीटर करना भी शामिल है, राज्य सरकार ने बैकवाटर में डूबी 75,563 एकड़ भूमि को एक ही चरण में, या तो सीधे खरीद के माध्यम से या सहमति पुरस्कार दरों के अनुसार, अधिग्रहित करने का निर्णय लिया है।
राजस्व और विधि विभाग, भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्स्थापन में उचित मुआवज़ा और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 के अनुसार, एक "भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्स्थापन प्राधिकरण" के गठन के लिए कदम उठाएंगे।
सरकारी आदेश में कहा गया है कि जलमग्न होने वाली भूमि के लिए सहमति पुरस्कार दरें सिंचित भूमि के लिए 40 लाख रुपये प्रति एकड़ और शुष्क भूमि के लिए 30 लाख रुपये प्रति एकड़ हैं, और नहरों के लिए अपनी भूमि छोड़ने वालों के लिए यह क्रमशः 30 लाख रुपये और 25 लाख रुपये होगी।