Karnataka: कृत्रिम रंग के इस्तेमाल पर 10 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया
बेंगलुरु : Bengaluru : कर्नाटक सरकार ने राज्य भर में चिकन कबाब, मछली और सब्जी के व्यंजनों में कृत्रिम रंगों Artificial Dyes का इस्तेमाल करने पर 10 लाख रुपये तक का जुर्माना और सात साल से लेकर आजीवन कारावास तक की सजा का आदेश पारित किया है।खाद्य सुरक्षा और मानक विभाग ने यह आदेश तब पारित किया जब शिकायतें मिली थीं कि राज्य भर के खाने-पीने के स्थानों पर इन व्यंजनों में कृत्रिम रंगों का इस्तेमाल Use किया जा रहा है, जिससे लोगों के स्वास्थ्य को खतरा हो रहा है। विभाग ने कबाब के 39 नमूने एकत्र किए और राज्य प्रयोगशालाओं में उनकी जांच की। इनमें से आठ नमूनों में सनसेट येलो और कार्नोसिन कृत्रिम रंगों का इस्तेमाल पाया गया, जिन्हें खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 के नियम 3(1)(zz)(viii) के तहत असुरक्षित माना जाता है।
खाद्य सुरक्षा और मानक (खाद्य उत्पाद मानक और खाद्य योजक) विनियम, 2011 के नियम 16.0 के अनुसार, कृत्रिम रंगों के उपयोग पर प्रतिबंध है क्योंकि वे गंभीर स्वास्थ्य खतरे पैदा करते हैं।मार्च में राज्य सरकार ने गोभी मंचूरियन और कॉटन कैंडी जैसी खाद्य वस्तुओं में कृत्रिम रंगों के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया था।