Bengaluru,बेंगलुरू: कर्नाटक उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को प्रज्वल रेवन्ना की मां भवानी रेवन्ना को कथित सेक्स वीडियो कांड से जुड़े अपहरण मामले में सशर्त अंतरिम जमानत दे दी। इस मामले ने राज्य में हलचल मचा दी है। अदालत ने उन्हें 14 जून तक जमानत दे दी है। अदालत ने आदेश पारित करते हुए भवानी रेवन्ना को शुक्रवार को दोपहर 1 बजे तक जांच के लिए उपस्थित होने का निर्देश दिया। उन्हें जांच में सहयोग करने का भी निर्देश दिया गया है और उन्हें हसन जिले में प्रवेश करने से रोक दिया गया है, जो उनका मूल निवास स्थान है और मैसूर जिले में के.आर. नगर तालुक है, जहां से अपहरण मामले में शिकायतकर्ता आती है।
अदालत ने विशेष जांच दल (SIT) को भी निर्देश दिया है कि वह उन्हें शाम 5 बजे से अधिक समय तक जांच के लिए न रखें। पूर्व महाधिवक्ता और SIT के विशेष वकील रविवर्मा कुमार ने अदालत को बताया कि भवानी रेवन्ना को एसआईटी को सौंप दिया जाना चाहिए क्योंकि मामले में हिरासत में पूछताछ की आवश्यकता है। उन्होंने यह भी कहा कि भवानी रेवन्ना पूछताछ के लिए नहीं आईं, जबकि एसआईटी के अधिकारी पूरे दिन होलनरसिपुर स्थित उनके आवास पर इंतजार करते रहे। भवानी पर आरोप है कि उन्होंने सेक्स स्कैंडल में पीड़िता के अपहरण मामले में आरोपियों के साथ मिलकर अपने बेटे, पूर्व जेडी (S) सांसद प्रज्वल रेवन्ना की गिरफ्तारी को रोकने की कोशिश की, जो वर्तमान में एसआईटी की हिरासत में है।