Karnataka : चिकित्सा अधिकारी को कर्तव्य में लापरवाही और कदाचार के लिए निलंबित कर दिया
Karnataka कर्नाटक : स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के आयुक्त शिवकुमार ने मुधोल तालुक के चिकित्सा अधिकारी डॉ. वेंकटेश मालाघना को ड्यूटी में लापरवाही और कदाचार के आरोपों की विभागीय जांच लंबित रहने तक निलंबित करने का आदेश दिया है।
जांच रिपोर्ट में कहा गया है कि "उन्होंने अनधिकृत चिकित्सा संस्थानों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई किए बिना ही हलफनामा देकर मामले को बंद कर दिया है। उन्होंने कर्नाटक निजी चिकित्सा संस्थान अधिनियम के तहत पंजीकरण प्राधिकरण को रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं करके कर्तव्य में लापरवाही की है। उन्होंने यह कहकर कर्तव्य में लापरवाही की है कि उनके पास पीसी और पीएनडीसी अधिनियम के तहत कार्रवाई करने का अधिकार नहीं है।"
"जब फर्जी डॉक्टरों के खिलाफ शिकायतें मिलीं, तो छापे मारे गए और कुछ मामलों में उनसे सहमति पत्र प्राप्त किया गया और मामले बंद कर दिए गए। कुछ अन्य मामलों में जिला स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण अधिकारी को रिपोर्ट दी गई। इन विभिन्न कार्रवाइयों के लिए कोई स्पष्ट स्पष्टीकरण नहीं दिया गया। इस मामले की पूरी जांच की आवश्यकता है," रिपोर्ट में कहा गया है।