Karnataka: कर्नाटक सरकार ने बोर्ड, निगमों के लिए दिशानिर्देश निर्धारित किए
बेंगलुरु Bengaluru: कर्नाटक महर्षि वाल्मीकि अनुसूचित जनजाति विकास निगम लिमिटेड में कथित वित्तीय अनियमितताओं को लेकर विपक्षी भाजपा की आलोचनाओं के बीच राज्य सरकार ने राज्य के सार्वजनिक उपक्रमों, बोर्डों, निगमों, स्थानीय निकायों, विश्वविद्यालयों और मेडिकल कॉलेजों में विवेकपूर्ण वित्तीय प्रबंधन के लिए दिशा-निर्देश जारी किए हैं।
मुख्य सचिव Chief Secretary रजनीश गोयल Rajnish Goe द्वारा जारी परिपत्र में बोर्डों और निगमों तथा अन्य ऐसी संस्थाओं के प्रबंध निदेशकों/मुख्य कार्यकारी अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि वे “चालू खातों, बचत खातों, सावधि जमाओं और किसी भी अन्य परिचालन खातों सहित सभी बैंक खातों के आरंभिक और समापन शेषों की मासिक आधार पर गहन समीक्षा करें और संस्थाओं से संबंधित संबंधित महीने के दौरान भुगतान करें।”
उन्हें सभी सावधि जमाओं के विवरण, उनकी मूल राशि, परिपक्वता तिथि, ब्याज दरें और सावधि जमाओं से संबंधित जमा किए गए ब्याज सहित सत्यापित करने का भी निर्देश दिया गया है।
संबंधित प्रशासनिक विभाग के सचिव यह सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार होंगे कि राज्य के सार्वजनिक उपक्रमों, बोर्डों, निगमों और अन्य ऐसी संस्थाओं द्वारा सरकार के निर्देशों का अनुपालन किया जाए।
परिपत्र में कहा गया है कि सार्वजनिक धन की जवाबदेही और विवेकपूर्ण प्रबंधन सुनिश्चित करने के लिए यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि राज्य के सार्वजनिक उपक्रमों, बोर्डों, निगमों, स्थानीय निकायों, विश्वविद्यालयों और मेडिकल कॉलेजों, स्वायत्त और अर्ध-स्वायत्त निकायों और राज्य सरकार से धन प्राप्त करने वाली अन्य संस्थाओं की सभी वित्तीय परिसंपत्तियों का सही ढंग से लेखा-जोखा रखा जाए और उनका उचित प्रबंधन किया जाए।