Karnataka के गृह मंत्री ने हेट स्पीच बिल पर सफाई दी

Update: 2026-01-13 11:34 GMT
Bengaluru बेंगलुरु: कर्नाटक के होम मिनिस्टर जी परमेश्वर ने मंगलवार को कहा कि सरकार गवर्नर थावरचंद गहलोत को हेट स्पीच और हेट क्राइम्स प्रिवेंशन बिल पर कोई भी क्लैरिफिकेशन देने के लिए तैयार है, जिसे उनकी मंज़ूरी का इंतज़ार है।परमेश्वर ने यहां रिपोर्टर्स से कहा, "हमने गवर्नर को पहले ही बता दिया है और उन्हें हर तरह के एक्सप्लेनेशन दे दिए हैं। अगर वह और क्लैरिफिकेशन मांगते हैं, तो हम उन्हें देंगे।" बिल के बारे में बताते हुए मिनिस्टर ने कहा कि यह एक ऐसा बिल है जिसे दूर की सोच के साथ लाया गया है।
उन्होंने आगे कहा, "यह उन लोगों के खिलाफ है जो अनचाहे बयान देकर समाज में कन्फ्यूजन पैदा करते हैं। साथ ही, ऐसे बयानों के नतीजे भी होते हैं। इसका समाज पर असर पड़ता है। इसलिए, हम इस पर अच्छी तरह से चर्चा करने के बाद बिल लाए हैं।"
मिनिस्टर ने कहा कि असेंबली में बिल पेश करते समय उन्होंने इसे समझाया था। परमेश्वर ने कहा, "विपक्षी BJP ने बिल का विरोध किया था। हमने इसे पास करने के लिए गवर्नर के पास भेजा है। वह कोई भी सफाई मांग सकते हैं। हम उनका जवाब देने के लिए तैयार हैं।" बिल के मुताबिक, कोई भी बात, जो बोले या लिखे शब्दों में या इशारों से या दिखने वाले तरीकों से या इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन के ज़रिए या किसी और तरह से, सबके सामने, किसी भी इंसान, ज़िंदा या मरे हुए, किसी क्लास या लोगों के ग्रुप या कम्युनिटी के खिलाफ चोट, वैमनस्य या दुश्मनी या नफ़रत या बुरी नीयत पैदा करने के इरादे से कही, पब्लिश या सर्कुलेट की जाती है, किसी भी गलत फायदे के लिए, हेट स्पीच है। बिल में 1 लाख रुपये तक के जुर्माने और सात साल तक की जेल का प्रोविज़न है।
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