कर्नाटक उच्च न्यायालय ने सोशल मीडिया का उपयोग करने के लिए न्यूनतम आयु निर्धारित करने का सुझाव दिया
कर्नाटक उच्च न्यायालय ने मंगलवार को केंद्र सरकार को सोशल मीडिया का उपयोग करने के लिए न्यूनतम आयु निर्धारित करने पर विचार करने का सुझाव दिया। न्यायमूर्ति जी नरेंद्र और न्यायमूर्ति विजयकुमार ए पाटिल की पीठ ने बच्चों को सोशल मीडिया के संपर्क में लाने के खतरों पर चर्चा करते हुए यह सुझाव दिया।
यह टिप्पणी 2021 और 2022 में कुछ ट्वीट्स और खातों को ब्लॉक करने के केंद्र के आदेशों से संबंधित एक मामले में एक्स (पूर्व में ट्विटर) की अपील पर सुनवाई के दौरान आई।