Bengaluru बेंगलुरु: कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार को बड़ी राहत देते हुए कर्नाटक उच्च न्यायालय ने गुरुवार को सिद्धारमैया के नेतृत्व वाली राज्य सरकार द्वारा भ्रष्टाचार के एक मामले की जांच के लिए सहमति वापस लेने के फैसले के खिलाफ केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की याचिका को ‘गैर-स्थायी’ करार दिया। 12 अगस्त को जस्टिस के सोमशेखर और उमेश अडिगा की पीठ ने 28 नवंबर, 2023 को सीबीआई की चुनौती पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। शिवकुमार की कथित अवैध संपत्तियों की जांच के लिए सहमति वापस लेने के कांग्रेस सरकार के फैसले और मामले को जांच के लिए कर्नाटक लोकायुक्त को भेजने के 26 दिसंबर, 2023 के राज्य के आदेश पर फैसला सुरक्षित रखा गया था।