कर्नाटक हाईकोर्ट ने 18 साल से कम उम्र की दुल्हन की शादी को दी हरी झंडी

कर्नाटक हाईकोर्ट

Update: 2023-01-25 12:10 GMT
कर्नाटक उच्च न्यायालय ने माना है कि हिंदू विवाह अधिनियम के तहत विवाह को शून्य नहीं कहा जा सकता है, भले ही दुल्हन की आयु 18 वर्ष से कम हो।
एक निचली अदालत ने अधिनियम की धारा 11 के तहत विवाह को शून्य घोषित किया था लेकिन उच्च न्यायालय ने बताया कि इस धारा में दुल्हन के 18 वर्ष होने की स्थिति शामिल नहीं है।
हाईकोर्ट के जस्टिस आलोक अराधे और जस्टिस एस विश्वजीत शेट्टी की खंडपीठ ने फैमिली कोर्ट के आदेश को पलटते हुए 12 जनवरी को अपने फैसले में कहा, अधिनियम की धारा 11 शून्य विवाह से संबंधित है। अधिनियम प्रदान करता है कि अधिनियम के प्रारंभ होने के बाद संपन्न कोई भी विवाह शून्य होगा और अदालत किसी भी पक्ष द्वारा प्रस्तुत याचिका पर उसे शून्य घोषित कर सकती है, यदि वह खंड (i) के प्रावधानों का उल्लंघन करती है, ( iv) और (v) अधिनियम की धारा 5 के। इस प्रकार, यह स्पष्ट है कि अधिनियम की धारा 5 के खंड (iii), जो प्रावधान करता है कि विवाह के समय दुल्हन की आयु 18 वर्ष होनी चाहिए, को अधिनियम की धारा 11 के दायरे से बाहर कर दिया गया है।
8 जनवरी, 2015 को दिए गए ट्रायल कोर्ट के आदेश को रद्द करते हुए, उच्च न्यायालय ने कहा, ट्रायल कोर्ट, हालांकि, मामले के उपरोक्त पहलू की सराहना करने में विफल रही है।
चेन्नापटना तालुक की शीला ने फैमिली कोर्ट के आदेश के खिलाफ 2015 में हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।
उसने 15 जून, 2012 को मंजूनाथ से शादी की। शादी के बाद मंजूनाथ को एहसास हुआ कि शीला की जन्मतिथि 6 सितंबर, 1995 है और शादी के समय वह नाबालिग थी। इसलिए, उन्होंने हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 11 के तहत विवाह को अमान्य घोषित करने के लिए पारिवारिक न्यायालय के समक्ष एक याचिका दायर की।
फैमिली कोर्ट ने कहा कि शादी के दिन शीला की उम्र 16 साल, 11 महीने और 8 दिन थी और उसने 18 साल की उम्र पूरी नहीं की थी, जैसा कि एचएमए की धारा-5 के क्लॉज-3 के तहत जरूरी था। इसलिए, इसने अधिनियम की धारा 11 के तहत विवाह को शून्य घोषित कर दिया।
हालाँकि, उच्च न्यायालय के समक्ष उसकी अपील को स्वीकार कर लिया गया क्योंकि यह पाया गया कि धारा -5 का खंड -3 धारा 11 पर लागू नहीं होता है जो शून्य विवाह से संबंधित है।
Tags:    

Similar News

-->