कर्नाटक HC 17 मई को जिला पंचायत चुनावों पर एसईसी की याचिका पर करेगा सुनवाई
कर्नाटक उच्च न्यायालय 17 मई को कर्नाटक राज्य चुनाव आयोग द्वारा जिला पंचायत और तालुक पंचायत चुनाव कराने के बारे में एक याचिका पर सुनवाई करेगा।
बेंगालुरू: कर्नाटक उच्च न्यायालय 17 मई को कर्नाटक राज्य चुनाव आयोग द्वारा जिला पंचायत और तालुक पंचायत चुनाव कराने के बारे में एक याचिका पर सुनवाई करेगा। राज्य चुनाव आयोग (एसईसी) ने इन स्थानीय निकायों के चुनाव तुरंत कराने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले की पृष्ठभूमि में जस्टिस बी एम श्याम प्रसाद और जस्टिस एम जी एस कमल की अवकाश पीठ के समक्ष गुरुवार को एक ज्ञापन दायर किया।
चुनाव आयोग ने हाई कोर्ट में गुहार लगाई कि मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट के आदेश से आपात स्थिति पैदा हो गई है. चुनाव आयोग की ओर से पेश वरिष्ठ वकील के एन फणींद्र ने कहा कि जिला परिषद-टीपी चुनाव कराने को लेकर चुनाव आयोग की याचिका उच्च न्यायालय में लंबित है। इसलिए इस मामले की जल्द सुनवाई के लिए मेमो दाखिल किया गया था।SEC ने अप्रैल और मई 2021 में कर्नाटक में ZP-TP चुनावों की तैयारी की थी।
निर्वाचन क्षेत्रों पर परिसीमन अभ्यास पूरा हो गया था और मतदाताओं की अंतिम सूची भी एसईसी द्वारा प्रकाशित की गई थी। पिछले साल आरक्षण के मसौदे की भी घोषणा की गई थी। लेकिन इससे पहले कि एसईसी चुनाव कार्यक्रम की घोषणा कर पाता, राज्य सरकार ने निर्वाचन क्षेत्रों को फिर से बनाने और आरक्षण सूची तैयार करने के लिए एसईसी की शक्तियों को वापस ले लिया। सरकार ने अभ्यास करने के लिए एक नया परिसीमन पैनल बनाया। चुनाव आयोग ने इस पैनल के गठन को हाईकोर्ट में एक रिट याचिका में चुनौती दी थी। यह याचिका सुनवाई के लिए लंबित थी। एसईसी के मेमो के बाद हाईकोर्ट ने इस मामले की सुनवाई 17 मई के लिए टाल दी है।