मुरुघा मठ में प्रशासक नियुक्त करने के खिलाफ दायर याचिका पर कर्नाटक हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा

Update: 2022-12-17 13:16 GMT
कर्नाटक उच्च न्यायालय ने श्री जगद्गुरु मुरुगराजेंद्र बृहन मठ में प्रशासक की नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। प्रशासक नियुक्त करने के राज्य सरकार के आदेश को डी एस मल्लिकार्जुन और तीन अन्य ने चुनौती दी थी।
जस्टिस कृष्णा एस दीक्षित ने फैसला सुरक्षित रखने से पहले शुक्रवार को याचिका पर सुनवाई की। सरकार ने अदालत को सौंपते हुए प्रशासक की नियुक्ति का बचाव किया कि मठ के संत शिवमूर्ति शरणारू 1 सितंबर से न्यायिक हिरासत में थे।
संत पर यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम के तहत नाबालिग लड़कियों के खिलाफ यौन उत्पीड़न और सलाखों के पीछे रहने के दौरान मठ और इसके तहत कई शैक्षणिक संस्थानों का प्रशासन जारी रखने का आरोप है।

Similar News

-->