कर्नाटक हाईकोर्ट ने लोकायुक्त को फटकार लगाई, अतिक्रमण पर अपने आदेश पर रोक लगाई

कर्नाटक उच्च न्यायालय ने बुधवार को बृहत बेंगलुरु महानगर पालिका (बीबीएमपी) द्वारा की गई कार्रवाई के खिलाफ बागमने डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड (बीडीपीएल) द्वारा दायर याचिका पर कर्नाटक लोकायुक्त द्वारा शुरू की गई कार्यवाही पर रोक लगा दी

Update: 2022-09-29 10:13 GMT

कर्नाटक उच्च न्यायालय ने बुधवार को बृहत बेंगलुरु महानगर पालिका (बीबीएमपी) द्वारा की गई कार्रवाई के खिलाफ बागमने डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड (बीडीपीएल) द्वारा दायर याचिका पर कर्नाटक लोकायुक्त द्वारा शुरू की गई कार्यवाही पर रोक लगा दी, जिसने तूफान के पानी की नालियों (एसडब्ल्यूडी) पर कथित अतिक्रमण को ध्वस्त कर दिया था। बागमने टेक पार्क, महादेवपुरा में।

कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश आलोक अराधे और न्यायमूर्ति एस विश्वजीत शेट्टी की खंडपीठ ने समाज परिवर्तन समुदाय द्वारा दायर एक जनहित याचिका (पीआईएल) पर सुनवाई के बाद एक अंतरिम आदेश पारित किया, जिसका प्रतिनिधित्व इसके अध्यक्ष एस आर हिरेमठ ने किया था।अदालत ने कहा कि इस मामले में लोकायुक्त प्रथम दृष्टया कर्नाटक लोकायुक्त अधिनियम, 1984 की धारा 8 के तहत अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर प्रतीत होता है।


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