प्रेमिका की गुहार पर कर्नाटक HC ने दोषी को दिया पैरोल

Update: 2023-04-04 08:01 GMT

नेशनल : जज साहब मेरे प्रेमी को पैरोल पर रिहा कर दिजिए, नहीं तो मुझे कोई और ले जाएगा'। एक महिला ने कर्नाटक हाईकोर्ट में अपने प्रेमी को पैरोल पर रिहा करने की गुहार लगाई महिला 9 साल से शख्स से प्यार करती है और वो उससे शादी करना चाहती है। शख्स हत्या के मामले में 10 साल की सजा काट रहा है। महिला ने जज के सामने गुहार लगाई है कि उसके प्रेमी को 15 दिन के पैरोल पर रिहा कर दिया जाए, जिससे वह उससे शादी कर सके।

जस्टिस एम नागप्रसन्ना ने इस मामले की सुनवाई की और नीथा और मां की गुहार को सुन उनका भी दिल पिघल गया। उन्होंने जेल अथॉरिटी को आदेश सुनाते हुए कहा कि वह कम से कम 15 दिन के लिए आंनद को पैरोल पर रिहा करें, ताकि वह नीथा से शादी कर सके। साथ ही अदालत ने सख्ती से कहा कि वो इस दौरान ऐसा कोई भी काम न करे जिससे कोई परेशानी खड़ी हो।

इस मामले में सरकारी वकील ने नीथा और उसकी मां की याचिका का विरोध किया है और कहा कि आनंद एक हत्या के मामले में दोषी है। शादी के लिए पैरोल पर रिहा करना उचित नहीं। उन्होंने स्पष्ट किया कि ऐसा कोई कानून नहीं है जिसमें शादी के लिए पैरोल पर रिहा किया जाए। उनका मानना था कि हत्या के दोषी को किसी और की शादी में शिरकत करना होता तो अलग बात होती। लेकिन इस तरह की याचिका को मानना गलत है। हालांकि,जस्टिस नागप्रसन्ना ने इसे एक असाधारण स्थिति मानते हुए, दोषी आनंद को पैरोल का वारंट दिया।

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