कर्नाटक उच्च न्यायालय ने कथित दुर्व्यवहार मामले में BJP MLC CT रवि को अंतरिम जमानत दी
कर्नाटक उच्च न्यायालय ने भाजपा एमएलसी सीटी रवि को अंतरिम जमानत दे दी है, जिन्हें कर्नाटक की मंत्री लक्ष्मी हेब्बलकर के साथ दुर्व्यवहार करने के आरोपों के बाद गिरफ्तार किया गया था।
अपने आदेश में, अदालत ने उल्लेख किया कि बेलगाम में एक डॉक्टर ने रवि के सिर में चोट लगने के बाद उनके लिए सीटी स्कैन की सिफारिश की थी, जिससे उनके स्वास्थ्य को लेकर चिंताएँ पैदा हो गई थीं।
"याचिकाकर्ता ने कहा है कि परिषद के अध्यक्ष ने पुष्टि की है कि इस तरह के कोई अपमानजनक शब्द नहीं बोले गए थे। भले ही कथित घटना हुई हो, जो खेदजनक है, पुलिस को याचिकाकर्ता के साथ हाथापाई नहीं करनी चाहिए थी," अदालत ने कहा।
मामले को संभालने की आलोचना करते हुए, अदालत ने जोर देकर कहा कि उचित प्रक्रियाओं का पालन किया जाना चाहिए था। इसने कहा, "याचिकाकर्ता विपक्षी दल के मौजूदा एमएलसी हैं, और एक जनप्रतिनिधि के रूप में उनकी भूमिका को देखते हुए उनके फरार होने की संभावना असंभव है।"
अदालत ने रवि की याचिका स्वीकार कर ली और निर्देश दिया कि मानक प्रोटोकॉल से हटकर आदेश को ऑनलाइन अपलोड करने के बजाय जांच अधिकारी को हाथ से दिया जाए।