कर्नाटक 'हनुमान चालीसा' मामला: दुकानदार के खिलाफ FIR

Update: 2024-04-06 05:22 GMT

बेंगलुरु: हालासुरुगेट पुलिस सीमा में कथित तौर पर 'हनुमान चालीसा' बजाने पर एक युवा दुकानदार पर हमले से संबंधित हालिया मामले ने एक नया मोड़ ले लिया है, जब पुलिस ने उसके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है।

मामले में आरोपी सुलेमान की 55 वर्षीय मां माह जबीन ने 18 मार्च को दुकानदार जी मुकेश के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। गैर-संज्ञेय रिपोर्ट दर्ज करने वाली पुलिस ने क्षेत्राधिकार अदालत का दरवाजा खटखटाया। अदालत के निर्देश के आधार पर 27 मार्च को मुकेश के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी।
जबीन ने अपनी शिकायत में आरोप लगाया कि मुकेश ने उसके बेटे और उसके दोस्तों पर तब हमला किया जब उन्होंने पास की मस्जिद में नमाज के दौरान तेज संगीत बजाने पर उससे सवाल किया।
बेंगलुरु पुलिस का कहना है कि अभी तक दुकानदार को पूछताछ के लिए नहीं बुलाया गया है
हलासुरू गेट पुलिस ने कहा कि मुकेश को पूछताछ के लिए अभी तक नहीं बुलाया गया है। एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि सुलेमान, शनावाज़, रोहित, दानिश, तरूणा और अन्य आरोपियों को कुछ दिन पहले जमानत पर रिहा किया गया था।
मुकेश के खिलाफ चोट पहुंचाने (आईपीसी 323), शांति भंग करने के इरादे से जानबूझकर अपमान (आईपीसी 504) और आपराधिक धमकी (आईपीसी 506) का मामला दर्ज किया गया है।
कब्बनपेट निवासी 26 वर्षीय मुकेश ने 17 मार्च को शिकायत दर्ज कराई थी कि सिद्दन्नागल्ली में उसकी 'कृष्णा टेलीकॉम' दुकान पर 'हनुमान चालीसा' बजाने को लेकर कथित तौर पर आरोपियों द्वारा उस पर हमला किया गया था।
आरोपियों ने कथित तौर पर 'अज़ान' के दौरान मुकेश द्वारा 'हनुमान चालीसा' बजाने पर आपत्ति जताई थी। बहस छिड़ गई और आरोपियों ने कथित तौर पर मुकेश को उसकी दुकान से बाहर खींच लिया और उसके साथ मारपीट की।
मुकेश की शिकायत के आधार पर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया. मुकेश पर कथित तौर पर हमले के एक दिन बाद शोभा करंदलाजे सहित कई भाजपा नेताओं ने एनटी पेट में विरोध प्रदर्शन किया।

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