कर्नाटक के सरकारी स्कूल के शिक्षक पर नाबालिग लड़की से शादी करने का किया मामला दर्ज
भालकी तालुक के एक गांव में सरकारी प्राइमरी स्कूल के 34 वर्षीय शिक्षक ने एक नाबालिग लड़की से शादी कर ली है. शादी 5 अगस्त को हुई थी. महिला एवं बाल कल्याण विभाग की बाल विकास योजना अधिकारी ने शिक्षक के खिलाफ बाल विवाह निषेध अधिनियम के तहत महकार थाने में शिकायत दर्ज करायी है.
पुलिस उपनिरीक्षक शिवकुमार बालाठे ने कहा कि जांच जारी है और दोषी पाए जाने पर शिक्षक के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी. खंड शिक्षा अधिकारी मजहर हुसैन ने कहा कि शिक्षक के खिलाफ कार्रवाई शुरू करने के लिए घटना को डीडीपीआई के संज्ञान में लाया गया है।
एचएम की लापरवाही
“प्रधानाध्यापक की ओर से लापरवाही है क्योंकि उन्होंने घटना के संज्ञान में आने के तुरंत बाद शिकायत दर्ज नहीं की। लापरवाही के लिए प्रधानाध्यापक के विरुद्ध कार्रवाई की अनुशंसा भी करूंगा. हालांकि घटना की सूचना देर से मिली, हमने आवश्यक कदम उठाए हैं”, उन्होंने कहा। हालांकि, शिक्षक ने जांच टीम के सामने दावा किया कि उसने नाबालिग लड़की से शादी नहीं की है और सिर्फ बुराई दूर करने के लिए उसके साथ एक अनुष्ठान किया है।