Bengaluru बेंगलुरु: राज्य के गृह विभाग ने रेणुकास्वामी हत्याकांड में कन्नड़ अभिनेता दर्शन थुगुदीपा, पवित्रा गौड़ा और अन्य को दी गई जमानत को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुमति याचिका (एसएलपी) दायर करने की मंजूरी दे दी है।
सोमवार को जारी एक आदेश में, सरकार ने रेणुकास्वामी हत्याकांड में आरोपियों को जमानत देने के कर्नाटक उच्च न्यायालय के 13 दिसंबर के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी (आपराधिक) दायर करने की मंजूरी दे दी।
सरकार ने जमानत को चुनौती देने के लिए सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता अनिल सी निशानी को नियुक्त किया। आदेश में राज्य के सरकारी वकील को सुप्रीम कोर्ट में दायर की जाने वाली एसएलपी तैयार करने का भी निर्देश दिया गया। इसके अतिरिक्त, वरिष्ठ अधिवक्ता सिद्धार्थ लूथरा को राज्य की ओर से विशेष अनुमति याचिका पर बहस करने के लिए विशेष वकील नियुक्त किया गया है।
कई महीनों से हिरासत में रहे दर्शन को 30 अक्टूबर को चिकित्सा कारणों से अंतरिम जमानत दी गई थी। 13 दिसंबर को उच्च न्यायालय ने रेणुकास्वामी हत्या मामले में दर्शन और अन्य को नियमित जमानत दे दी थी।