कर्नाटक सरकार ने मुर्गी पालन के लिए कृषि भूमि के उपयोग को छूट देने वाला सर्कुलर जारी किया

Update: 2022-11-08 11:16 GMT
कर्नाटक सरकार ने सोमवार को एक सर्कुलर जारी कर मुर्गी पालन के लिए कृषि भूमि के उपयोग को भूमि परिवर्तन से छूट दी।भूमि सुधार अधिनियम, 1961 की धारा 2-(ए)(1)(डी) में कुक्कुट पालन को 'कृषि' के रूप में परिभाषित किया गया है, इसलिए निर्णय आगे आया है।भू-राजस्व अधिनियम, 1964 की धारा 95(2) कृषि भूमि के अन्य प्रयोजनों के लिए उपयोग के संबंध में किसान को कृषि भूमि या उसके एक हिस्से को किसी अन्य उद्देश्य के लिए परिवर्तित करने की अनुमति के लिए जिला कलेक्टर के पास आवेदन करने की अनुमति देता है। जानकारी के अनुसार, इसके लिए एक प्रारंभिक प्रस्ताव लंबित था क्योंकि इसे पशुपालन मंत्री प्रभु चौहान ने बहुत पहले रखा था।



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