कर्नाटक सरकार मुफ्त बिजली लागू
10% को मुफ्त बिजली के लिए पात्र माना जाएगा।
बेंगलुरु: कर्नाटक सरकार ने मंगलवार को मुफ्त बिजली देने का नोटिफिकेशन जारी किया. अधिसूचना के अनुसार पिछले 12 महीनों की औसत बिजली खपत की गणना की जाएगी और उसमें से 10% को मुफ्त बिजली के लिए पात्र माना जाएगा।
उदाहरण के लिए, अगर एक घर ने पिछले 12 महीनों में 50 यूनिट की खपत की, तो 5 यूनिट और जुड़ जाएंगे। यदि खपत 60 यूनिट है तो उपभोक्ता को अतिरिक्त 5 यूनिट के लिए भुगतान करना होगा।
सरकार ने कहा कि यह चुनाव के दौरान किए गए मुख्य 5 वादों में से एक था।
मुफ्त बिजली का लाभ उठाने के लिए, नागरिकों को सेवा सिंधु पोर्टल पर अन्य आवश्यक विवरणों के साथ अलग-अलग आवेदन जमा करके योजना के लिए पंजीकरण करना होगा।
अधिकारियों के अनुसार इस कार्यक्रम से अधिकतम नागरिक लाभान्वित होंगे और किसी को भी इसका दुरुपयोग करने की अनुमति नहीं होगी। यह सुविधा केवल घरेलू एलटी उपभोक्ताओं पर लागू होगी, वाणिज्यिक एलटी उपभोक्ताओं पर नहीं।
अधिसूचना में हालांकि इस बात का विवरण नहीं था कि किरायेदार या व्यक्तिगत अपार्टमेंट पात्र होंगे या नहीं। "आदेश कहता है कि योजना के लिए प्रति व्यक्ति केवल एक बिजली कनेक्शन पर विचार किया जाएगा।
अधिकारियों ने कहा कि किराए पर रहने वाले भी इस योजना के पात्र हैं। "भले ही उनके घरों में मालिक के समान ग्राहक आईडी होगी, उन्हें अपना आधार प्रदान करना होगा जो हमें अलग करने में मदद करेगा।"