Karnataka सरकार ने डिजिटल विज्ञापन के लिए दिशानिर्देश बनाए

Update: 2024-08-28 05:28 GMT

Bengaluru बेंगलुरु: राज्य सरकार की नीतियों और योजनाओं को इंटरनेट के जानकार लोगों तक पहुंचाने के लिए सरकार ने कर्नाटक डिजिटल विज्ञापन दिशा-निर्देश-2024 जारी किए हैं। दिशा-निर्देशों के तहत कम से कम एक लाख फॉलोअर्स वाले प्रभावशाली लोगों को डिजिटल मीडिया इकाई माना जाता है। दिशा-निर्देशों में कहा गया है कि विभागों, निगमों, प्राधिकरणों, बोर्डों, स्थानीय शासी निकायों, नगर पालिकाओं, नगर निगमों आदि की सभी डिजिटल विज्ञापन आवश्यकताओं को डीआईपीआर के माध्यम से निष्पादित किया जाना चाहिए। दिशा-निर्देश अगले पांच वर्षों या अगली अधिसूचना तक प्रभावी रहेंगे। अनिवार्य पंजीकरण सर्च इंजन, वीडियो स्ट्रीमिंग, सोशल मीडिया, ओटीटी, फिनटेक, ऐप डाउनलोड प्लेटफॉर्म, इन-ऐप विज्ञापन, वेबसाइट, वेब विज्ञापन एग्रीगेटर, न्यूज एग्रीगेटर, कॉल सेंटर, आईवीआरएस प्रदाता, चैटबॉट प्रदाता, रिच कम्युनिकेशन सेवा प्रदाता और प्रभावशाली लोगों को डिजिटल मीडिया इकाई माना जाता है, जिन्हें डिजिटल विज्ञापन के लिए पात्र होने के लिए डीआईपीआर के साथ अनिवार्य रूप से पंजीकरण करना होगा।

Tags:    

Similar News

-->