Karnataka सरकार ने बिजली करघों पर सब्सिडी की सीमा समाप्त कर दी

Update: 2024-09-07 07:33 GMT

Bengaluru बेंगलुरु: राज्य सरकार ने पावरलूम और प्री-लूम इकाइयों के लिए बिजली सब्सिडी की सीमा समाप्त कर दी है, जिससे प्रत्येक बुनकर को प्रति वर्ष कम से कम 40,000 रुपये कमाने में मदद मिलेगी। इसका खुलासा करते हुए कपड़ा मंत्री शिवानंद पाटिल ने शुक्रवार को संवाददाताओं को बताया कि 10.1 एचपी से 20 एचपी क्षमता वाले पावरलूम और प्री-लूम इकाइयों को उनके द्वारा उपयोग की जाने वाली पूरी बिजली पर सब्सिडी मिलेगी और बुनकरों को केवल 1.25 रुपये प्रति यूनिट का भुगतान करना होगा। अभी तक सब्सिडी के लिए प्रति माह 500 यूनिट की सीमा थी।

उन्होंने कहा कि सरकार के इस कदम से 4,000 पावरलूम और प्री-लूम इकाइयों को लाभ मिलने की उम्मीद है। मंत्री ने कहा, "बुनकरों को सब्सिडी के अलावा बिजली कंपनियों द्वारा निर्धारित दर पर बिजली शुल्क देना पड़ता था। चूंकि सरकार ने अब सब्सिडी की सीमा समाप्त कर दी है, इसलिए वे प्रति माह चाहे जितनी भी बिजली की यूनिट खपत करें, शुल्क 1.25 रुपये प्रति यूनिट ही रहेगा।" उन्होंने कहा कि इस उपाय से राज्य के खजाने पर प्रतिवर्ष 17 करोड़ रुपये का बोझ पड़ेगा।

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