कर्नाटक के CM Siddaramaiah पर MUDA घोटाले में मुकदमा चलाया जाएगा

Update: 2024-08-17 05:45 GMT
 Bengaluru बेंगलुरु: कर्नाटक के राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण (MUDA) साइट आवंटन घोटाले के सिलसिले में मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के खिलाफ मुकदमा चलाने की अनुमति दे दी है, आधिकारिक सूत्रों ने शनिवार को यह जानकारी दी। राजभवन के एक अधिकारी ने बताया, "राज्यपाल ने मुख्यमंत्री के खिलाफ मुकदमा चलाने की अनुमति दे दी है। यह टीजे अब्राहम, प्रदीप और स्नेहमयी कृष्णा द्वारा दायर तीन याचिकाओं पर आधारित है।
" अधिवक्ता-कार्यकर्ता अब्राहम द्वारा दायर याचिका के आधार पर, गहलोत ने 26 जुलाई को एक 'कारण बताओ नोटिस' जारी किया, जिसमें मुख्यमंत्री को निर्देश दिया गया कि वे सात दिनों के भीतर अपने खिलाफ आरोपों पर अपना जवाब प्रस्तुत करें कि उनके खिलाफ मुकदमा चलाने की अनुमति क्यों न दी जाए। कर्नाटक सरकार ने 1 अगस्त को राज्यपाल को मुख्यमंत्री को अपना "कारण बताओ नोटिस" वापस लेने की "दृढ़ता से सलाह" दी थी और राज्यपाल पर "संवैधानिक कार्यालय के घोर दुरुपयोग" का आरोप लगाया था।
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