
बेंगलुरु: कर्नाटक मंत्रिमंडल ने शुक्रवार को विधानसभा में एक विधेयक पेश करने का फैसला किया, जिसके तहत 1 लाख रुपये तक की विकास परियोजनाओं के क्रियान्वयन के लिए ठेके देते समय मुसलमानों को 2बी श्रेणी के तहत 4% आरक्षण दिया जाएगा। इसके लिए कर्नाटक सार्वजनिक खरीद पारदर्शिता अधिनियम, 1999 (केटीपीपीए) में संशोधन किया जाएगा। मंत्रिमंडल ने ई-खाता जारी करके राजस्व भूमि और ‘ग्राम थाने’ की सीमा पर घरों और भूखंडों को नियमित करने के लिए कर्नाटक ग्राम स्वराज और पंचायत राज (संशोधन) विधेयक, 2025 को मंजूरी देने का भी फैसला किया।
सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी के अमरनारायण और सेवानिवृत्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश सी राजशेखर को कर्नाटक लोकायुक्त में सहायक रजिस्ट्रार (कानूनी राय) और उपलोकायुक्त-2 के निजी सचिव के रूप में अनुबंध के आधार पर नियुक्त किया गया