Karnataka: कन्नड़ लोगों के लिए 100% आरक्षण अनिवार्य करने वाले विधेयक को मंजूरी दी

Update: 2024-07-17 02:30 GMT
 Bengaluru  बेंगलुरु: कर्नाटक कैबिनेट ने ग्रुप सी और ग्रुप डी पदों के लिए निजी फर्मों में कन्नड़ लोगों के लिए 100 प्रतिशत आरक्षण अनिवार्य करने वाले विधेयक को मंजूरी दे दी है, मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने मंगलवार को यह जानकारी दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह निर्णय सोमवार को हुई कैबिनेट बैठक में लिया गया। सिद्धारमैया ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में कहा, "कल हुई कैबिनेट बैठक में राज्य के सभी निजी उद्योगों में 'सी और डी' ग्रेड के पदों के लिए 100 प्रतिशत कन्नड़ लोगों की भर्ती अनिवार्य करने वाले विधेयक को मंजूरी दी गई।" उन्होंने कहा कि उनकी सरकार की इच्छा है कि कन्नड़ लोगों को अपने राज्य में आरामदायक जीवन जीने का अवसर दिया जाए और उन्हें 'कन्नड़ भूमि' में नौकरियों से वंचित न किया जाए। मुख्यमंत्री ने कहा, "हम कन्नड़ समर्थक सरकार हैं। हमारी प्राथमिकता कन्नड़ लोगों के कल्याण का ध्यान रखना है।" विधि विभाग के सूत्रों के अनुसार, विधेयक गुरुवार को विधानसभा में पेश किया जाएगा।
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