मुल्की नगर पंचायत के कनिष्ठ अभियंता एन के पद्मनाभ को उनकी आय के ज्ञात स्रोतों से अधिक संपत्ति अर्जित करने का दोषी घोषित करते हुए तीसरे अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश बी बी जकाती ने चार साल कैद की सजा सुनाई। कोर्ट ने पद्मनाभ पर 26.5 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। न्यायाधीश जकाती ने कहा कि अगर वह जुर्माना नहीं भरता है तो उसे छह महीने अतिरिक्त कारावास की सजा काटनी होगी।
लोकायुक्त पुलिस को पद्मनाभ द्वारा 2015 में संपत्ति एकत्र करने की शिकायत मिली थी। तदनुसार, लोकायुक्त पुलिस ने छापा मारा और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 13 (1) (ई) और 13 (2) के तहत मामला दर्ज किया गया। ). लोकायुक्त पुलिस निरीक्षक नवीनचंद्र जोगी ने जांच की और निरीक्षक भारती जी ने अदालत में आरोप पत्र दायर किया।