जयललिता की जब्त की गई कीमती वस्तुएं 14, 15 फरवरी को तमिलनाडु सरकार को सौंपी जाएंगी
Bengaluru बेंगलुरु: बेंगलुरु की एक विशेष अदालत ने तमिलनाडु की पूर्व मुख्यमंत्री जे जयललिता के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति के मामले में उनसे जब्त की गई कीमती वस्तुओं और संपत्तियों को तमिलनाडु सरकार को सौंपने के लिए दो दिन - 14 और 15 फरवरी - तय किए हैं। सीबीआई/ईडी मामलों की सुनवाई करने वाली विशेष अदालत के न्यायाधीश मोहन एचए ने बुधवार को आदेश पारित करते हुए कीमती वस्तुओं को तमिलनाडु सरकार को सौंपने की तारीखें तय कीं। हाईकोर्ट ने हाल ही में जयललिता के कानूनी उत्तराधिकारियों - जे दीपक और जे दीपा - द्वारा जब्त की गई कीमती वस्तुओं और संपत्तियों पर अधिकार का दावा करने वाली अपील को खारिज कर दिया था। हाईकोर्ट ने 12 जुलाई, 2023 को विशेष अदालत द्वारा पारित आदेश को बरकरार रखते हुए आदेश पारित किया था, जिसमें जब्त की गई संपत्तियों को छोड़ने के लिए दीपा और दीपक के अनुरोध को खारिज कर दिया गया था। 19 फरवरी, 2024 को विशेष अदालत ने कीमती सामान और सोने-हीरे के आभूषण लौटाने की तारीख तय की और तमिलनाडु सरकार को 6 और 7 मार्च, 2024 को उन्हें अपने कब्जे में लेने के लिए अधिकृत अधिकारियों को नियुक्त करने का निर्देश दिया। इस बीच, दोनों ने विशेष अदालत के आदेश के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील दायर की। हाईकोर्ट के एकल न्यायाधीश ने संपत्ति और कीमती सामान सौंपने की प्रक्रिया शुरू होने से एक दिन पहले 5 मार्च, 2024 को विशेष अदालत के आदेश पर रोक लगा दी। अब अपील खारिज होने के मद्देनजर विशेष अदालत ने तमिलनाडु सरकार को संपत्ति सौंपने की तारीखें तय कर दी हैं।