Karnataka कर्नाटक : सिटी सिविल कोर्ट ने चिक्काजाला के बिल कलेक्टर को उसकी घोषित आय से कई गुना अधिक संपत्ति रखने के मामले में तीन साल की जेल और 50.20 लाख रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है।
बेंगलुरु ग्रामीण जिले के लोकायुक्त पुलिस निरीक्षक एम.जे. दयानंद ने बेंगलुरु ग्रामीण जिले के चिक्काजाला के बिल कलेक्टर कृष्णप्पा के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। लोकायुक्त एसपी विजय कुमार की टीम ने मामला दर्ज कर तलाशी अभियान चलाया था।
तलाशी के दौरान कृष्णप्पा और उनके परिवार के नाम पर भारी मात्रा में संपत्ति मिली थी। संपत्ति उनकी घोषित आय से 400 प्रतिशत अधिक थी और इस संबंध में अदालत में आरोप पत्र दायर किया गया था।
कोर्ट ने कृष्णप्पा को दोषी पाया था क्योंकि उनके खिलाफ मुकदमे के दौरान आरोप साबित हो गए थे। 27 तारीख को, इसने सजा की घोषणा की और उन्हें 3 साल के साधारण कारावास की सजा सुनाई। इसने 63.66 लाख रुपये से अधिक की संपत्ति रखने के लिए 50.20 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया। यदि जुर्माना अदा नहीं किया गया तो उसे 6 महीने अतिरिक्त जेल में रहना होगा।