HMT Forest Land: वरिष्ठ अधिकारियों को नोटिस जारी

Update: 2024-09-26 11:59 GMT
Bengaluru बेंगलुरू: वन, पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण मंत्री ईश्वर बी खांडरे Ecology and Environment Minister Ishwar B Khandre ने नियमों की अवहेलना कर पीन्या-जालाहाली प्लांटेशन में एचएमटी क्षेत्र की वन भूमि को मंत्री एवं कैबिनेट की मंजूरी के बिना डीनोटिफाई करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में आवेदन करने वाले वरिष्ठ वन अधिकारियों को नोटिस जारी करने के निर्देश दिए हैं। इस संबंध में विभाग के उप मुख्य सचिव को दिए गए नोट में स्पष्ट है कि कर्नाटक वन नियमावली में कर्नाटक वन अधिनियम, 1963 की धारा 17 के तहत आरक्षित वन के रूप में अधिसूचना के बाद, यदि उस वन को 'कभी वन नहीं' घोषित किया जाना है, तो विधानमंडल के दोनों सदनों में निर्णय लिया जाना चाहिए।
इसके अलावा, कर्नाटक सरकार गतिविधि प्रबंधन नियम Karnataka Government Activity Management Rules, 1977 की पहली अनुसूची में कहा गया है कि सरकारी भूमि को किसी अन्य सरकारी विभाग को हस्तांतरित करने के मामले में, यदि उसका मूल्य 5 करोड़ रुपये से अधिक है, तो कैबिनेट की पूर्व स्वीकृति प्राप्त की जानी चाहिए। लेकिन कुछ अधिकारियों ने मंत्री का ध्यान आकर्षित किए बिना और कैबिनेट की अनुमति के बिना ही सरकार के आदेश को अपने स्तर पर लेकर सुप्रीम कोर्ट में आईए प्रस्तुत कर दिया है, जो संदेहास्पद है। साथ ही एचएमटी ने वन भूमि को सरकारी और निजी पक्षों को आवंटित करने के लिए अनापत्ति पत्र भी जारी कर दिया है। इसके कारण एचएमटी ने अब तक 165 एकड़ भूमि निजी और सरकारी संगठनों को 313,65,52,681 करोड़ रुपये में बेची है, ऐसा ईश्वर खंड्रे ने कहा। इस बीच, 2015 में तत्कालीन एपीसीसीएफ वेंकटसुब्बैया ने एचएमटी क्षेत्र में वन भूमि की निकासी के लिए 64 ए प्रक्रिया का आदेश दिया। एचएमटी ने इस आदेश के
खिलाफ निर्धारित समय सीमा
के भीतर अपील भी दायर नहीं की।
इसलिए यह वन विभाग की संपत्ति होगी। जब स्थिति ऐसी थी, तो कुछ वरिष्ठ वन अधिकारियों ने तत्कालीन वन मंत्री से लिखित अनुमति और कैबिनेट की मंजूरी के बिना एचएमटी को जमीन आवंटित कर दी थी। कहा गया है कि सरकार द्वारा क्षेत्र में वन भूमि को गैर अधिसूचित करने का जल्दबाजी में आदेश देना तथा सर्वोच्च न्यायालय में अंतरिम आवेदन (आईए) प्रस्तुत करना भी संदेह का कारण है। इस पृष्ठभूमि में ईश्वर खंड्रे ने हजारों करोड़ रुपए की वन भूमि को बिना मंत्री अथवा मंत्रिपरिषद की पूर्व स्वीकृति प्राप्त किए गैर अधिसूचित करने के मामले से जुड़े सभी अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिया है कि वे इस मामले से जुड़े सभी अधिकारियों को नोटिस देकर 7 दिन के भीतर जवाब प्राप्त करें तथा आगे की कार्रवाई के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत करें। लालबाग की तरह एचएमटी का विकास ईश्वर खंड्रे ने पहले ही स्पष्ट कर दिया है कि सर्वोच्च न्यायालय में वन विभाग द्वारा दायर आईए को वापस लेने के लिए आवेदन किया जा चुका है तथा यह भूमि वन विभाग को मिलने के पश्चात यहां लालबाग अथवा कब्बन उद्यान की तर्ज पर वनस्पति उद्यान विकसित किया जाएगा।
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