हिजाब विवाद: कोर्ट से छात्रों को नहीं मिली अंतरिम राहत, शिक्षा मंत्री ने कही यह बात
कर्नाटक हाईकोर्ट (Karnataka High Court) ने हिजाब विवाद (Hijab Controversy) को लेकर बुधवार को सुनवाई की.
कर्नाटक हाईकोर्ट (Karnataka High Court) ने हिजाब विवाद (Hijab Controversy) को लेकर बुधवार को सुनवाई की. न्यायमूर्ति कृष्णा एस. दीक्षित की एकल पीठ ने कॉलेजों में हिजाब पर प्रतिबंध को चुनौती देने वाली याचिकाओं को एक बड़ी पीठ के पास भेज दिया है. इस मामले पर अब एक बार फिर कर्नाटक के शिक्षा मंत्री बीसी नागेश (B C Nagesh) का बयान सामने आया है. उन्होंने कहा है कि क्योंकि कोर्ट ने छात्रों को अंतरिम राहत देने के लिए कोई आदेश पारित नहीं किया है, इसलिए सरकार की ओर जारी अधिसूचना (Uniform code) प्रभावी रूप से लागू होगा. ऐसे में छात्रों को कक्षाओं में जाने के लिए यूनिफॉर्म अनिवार्य किया गया है. बता दें कि शिक्षा मंत्री बीसी नागेश ने कहा था कि समान वर्दी संहिता का पालन न करने वाली छात्राओं को अन्य विकल्प तलाशने की छूट है.