HDK पर सरकारी जमीन पर अतिक्रमण का आरोप: हाईकोर्ट ने SIT जांच पर रोक लगाई

Update: 2025-06-19 09:17 GMT

Karnataka कर्नाटक : हाईकोर्ट ने रामनगर तालुक के बिदादी होबली के केथागनहल्ली सीमा में सरकारी जमीन पर कथित अतिक्रमण से जुड़े मामले में जमीन के स्वामित्व की जांच के लिए विशेष जांच दल (एसआईटी) के गठन के सरकारी आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी है। न्यायमूर्ति ई.एस. इंदिरेश की अध्यक्षता वाली एकल पीठ ने गुरुवार को केंद्रीय इस्पात एवं भारी उद्योग मंत्री एच.डी. कुमारस्वामी द्वारा एसआईटी की नियुक्ति को रद्द करने की मांग वाली रिट याचिका पर सुनवाई की। सुनवाई के दौरान पीठ ने कुमारस्वामी की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता उदय होला की दलील को स्वीकार करते हुए अगली सुनवाई तक एसआईटी नियुक्ति आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी। पीठ ने सरकारी वकीलों को नोटिस जारी करने का आदेश दिया और सुनवाई स्थगित कर दी।

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