Bengaluru बेंगलुरु: कर्नाटक में वाहनों पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट high security number plate (एचएसआरपी) नहीं लगवाने वालों को हाईकोर्ट से राहत मिली है। नंबर प्लेट लगवाने की समयसीमा बढ़ा दी गई है। समयसीमा बढ़ाने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई कर रही कोर्ट ने सुनवाई स्थगित कर दी है। साथ ही समयसीमा भी बढ़ा दी गई है।
जस्टिस के कामेश्वर राव और के राजेश राय की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने याचिका पर सुनवाई की और सुनवाई 20 नवंबर तक के लिए स्थगित कर दी। साथ ही एचएसआरपी ने नंबर प्लेट लागू करने की तारीख बढ़ाने का आदेश भी जारी किया है। परिवहन विभाग की ओर से पहले जारी सर्कुलर के मुताबिक 15 सितंबर एचएसआरपी नंबर प्लेट लगवाने की आखिरी तारीख थी।
कर्नाटक परिवहन आयुक्त योगेश Karnataka Transport Commissioner Yogesh ने कहा कि 15 सितंबर की समयसीमा के बाद भी नंबर प्लेट नहीं लगवाने वालों के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जाएगी क्योंकि एचएसआरपी लागू करने से संबंधित आवेदन हाईकोर्ट में लंबित है। उन्होंने कहा कि समयसीमा को फिर से बढ़ाने या वाहन चालकों को दंडित करने का फैसला 18 सितंबर के बाद ही लिया जाएगा।
एचएसआरपी नंबर प्लेट लागू करने की समयसीमा कुल तीन बार बढ़ाई गई थी। परिवहन विभाग ने अगस्त 2023 में एक अधिसूचना प्रकाशित की थी, जिसमें 1 अप्रैल 2019 से पहले पंजीकृत वाहनों के लिए एचएसआरपी अनिवार्य कर दिया गया था। शुरुआत में समय सीमा 17 नवंबर 2023 तय की गई थी। धीमी गति से कार्यान्वयन के कारण समय सीमा को बाद में तीन बार बढ़ाया गया था। अब हाईकोर्ट के आदेश के बाद समय सीमा चौथी बार बढ़ा दी गई है। परिवहन विभाग के आंकड़ों के मुताबिक 15 सितंबर की समय सीमा तक राज्य के दो करोड़ पुराने वाहनों में से केवल 26 फीसदी यानी 52 लाख वाहनों में ही एचएसआरपी लगाई गई है। विभाग ने समय सीमा के बाद बिना एचएसआरपी नंबर प्लेट के चलने वाले वाहन मालिकों पर 500 रुपये का जुर्माना लगाने की योजना बनाई थी। परिवहन विभाग ने कहा था कि वह जुर्माना लगाएगा। फिलहाल हाईकोर्ट के आदेश के चलते वाहन मालिकों को जुर्माने से छूट मिली हुई है।