कैदी की शादी के लिए पैरोल दें
15 दिन की पैरोल देने का आदेश दिया गया। उनके विवाह में आ रही बाधा दूर हुई।
बनशंकरी : उच्च न्यायालय ने परप्पना सेंट्रल जेल के अधिकारियों को निर्देश दिया है कि हत्या के मामले में 10 साल की सजा काट रहे कैदी को 15 दिन के ब्रेक (पैरोल) पर रिहा कर शादी कर ली जाए. विवरण.. 16 अगस्त, 2015 को कोलारू जिले के मस्ती होबली नागदेवनहल्ली में एक हत्या हुई थी। इसमें आरोपी आनंदा (29) को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और मामला चलता रहा। सत्र न्यायालय ने 2019 में उन्हें दोषी ठहराए जाने पर आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। उन्होंने उच्च न्यायालय में इसकी अपील की और सजा को घटाकर 10 साल कर दिया गया।
वहीं दूसरी ओर गांव की एक युवती से उसका प्रेम संबंध है। न्यायमूर्ति एम. नागप्रसन्ना की पीठ ने उच्च न्यायालय में उसकी मां और प्रेमिका द्वारा उसे शादी करने के लिए अस्थायी रूप से रिहा करने के लिए दायर याचिका पर सुनवाई की। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद उसे कड़ी शर्तों के साथ पांच अप्रैल की दोपहर तक 15 दिन की पैरोल देने का आदेश दिया गया। उनके विवाह में आ रही बाधा दूर हुई।