राज्यपाल गहलोत ने Karnataka सरकार को 3 विधेयक लौटाए

Update: 2025-02-22 06:08 GMT
Bengaluru बेंगलुरु: राज्यपाल थावरचंद गहलोत Governor Thawarchand Gehlot ने शुक्रवार को पंचायत राज और ग्रामीण विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक समेत तीन विधेयक लौटा दिए। उन्होंने विधेयक पर अधिक स्पष्टता की मांग की। यह दूसरी बार है जब गहलोत ने विधेयक लौटाया है, जिसमें कथित तौर पर राज्यपाल की शक्तियों को कम करने की बात कही गई है। लौटाए गए अन्य दो विधेयक मैसूर प्राधिकरण विकास विधेयक, 2024 और कर्नाटक वित्तीय प्रतिष्ठानों में जमाकर्ताओं के हितों का संरक्षण (संशोधन) विधेयक, 2024 हैं।
पंचायत राज और ग्रामीण विकास विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक को बेलगावी में राज्य विधानमंडल के शीतकालीन सत्र के दौरान पेश किया गया और इस पर चर्चा की गई। विधेयक में प्रस्तावित संशोधनों में से एक ने कुलपति की नियुक्ति का अधिकार मुख्यमंत्री को सौंप दिया, जिससे यह अधिकार राज्यपाल से छीन लिया गया। विधेयक में राज्यपाल की जगह मुख्यमंत्री को विश्वविद्यालय का कुलाधिपति बनाने का भी प्रस्ताव है। जनवरी में अधिक स्पष्टता की मांग करते हुए विधेयक को सरकार को लौटा दिया गया था।
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