Karnataka कर्नाटक : यहां की पॉक्सो अदालत ने पश्चिम बंगाल की एक लड़की से बलात्कार के आरोप में मणिकराई चंदुराई को 20 साल कैद और 15,000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
मणिकराई, जिसने पश्चिम बंगाल की लड़की को अपने साथ लाया था, उसे प्यार का वादा करके 2022 में होस्पेट ले गया, श्रीरंगपटना में एक कमरा किराए पर लिया और उसके साथ कई बार बलात्कार किया। यहां महिला पुलिस थाने में मामला दर्ज किया गया। विशेष सरकारी लोक अभियोजक गौरम्मा देसाई ने सरकार की ओर से पैरवी की।