दहेज उत्पीड़न: बस कंडक्टर को जेल की सज़ा

Update: 2025-11-28 11:51 GMT

Karnataka कर्नाटक : यहां की JMFC कोर्ट ने रानीबेन्नूर ट्रांसपोर्ट यूनिट के एडमिनिस्ट्रेटर रवि नायक को दहेज उत्पीड़न, पहली पत्नी को छोड़कर दूसरी शादी करने के आरोप में 6 महीने की जेल और ₹50,000 के जुर्माने की सजा सुनाई है।

आरोपी रवि नायक, कोमारनहल्ली टांडा ने 2010 में दसरहल्ली टांडा की आशाबाई से शादी की थी। दहेज के लिए उत्पीड़न करने के बाद उसने उसे तलाक दे दिया और अपने गांव में दूसरी शादी कर ली। पहली पत्नी ने इस बारे में टाउन पुलिस स्टेशन में केस दर्ज कराया था।

जज टी. अक्षता ने आरोपी को दहेज रोकथाम कानून की अलग-अलग धाराओं के तहत 6 महीने की साधारण कैद, ₹10,000 का जुर्माना, जुर्माना न देने पर 3 महीने की साधारण कैद और कुल ₹30,000 का जुर्माना लगाया। आरोपी की मां लक्ष्मीबाई को पेमेंट न करने पर ₹20,000, 3 महीने की जेल और आरोपी के भाई लव नायक, दूसरी पत्नी मंगला नायक के माता-पिता और रेवानीबाई को पेमेंट न करने पर ₹500-₹500, और 20 दिन की जेल की सज़ा सुनाई गई। कोर्ट ने निर्देश दिया कि ₹50,000 की जुर्माने की रकम पहली पत्नी आशा बाई को मुआवज़े के तौर पर दी जाए। असिस्टेंट गवर्नमेंट प्रॉसिक्यूटर के. अजय्या ने सरकार की तरफ से दलीलें दीं।

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