Karnataka कर्नाटक : मधुगिरी सेशंस कोर्ट ने तांबडी गांव के रामदास को, जिसने पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाया और जान से मारने की धमकी दी थी, दो साल जेल और 10,000 रुपये जुर्माने की सज़ा सुनाई है।
घटना की जानकारी: जुलाई 2024 में, रामदास ने प्रसन्ना कुमार के घर में लगी बिजली कनेक्शन केबल को अपराधी के घर के सामने सड़क पर जला दिया था। जब प्रसन्ना कुमार ने इस बारे में पूछा, तो उसने उसे गालियां दीं। उसने प्रसन्ना की गर्दन पर चाकू रखा और फिर उसके पेट में चाकू घोंपने की कोशिश की। प्रसन्ना ने कोराटागेरे पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई थी।
केस दर्ज करने वाले PSI जी. चेतन कुमार ने कोर्ट में चार्जशीट जमा की थी। जज सुमंगला एस. बसवन्नूर ने फैसला सुनाया। बी.एम. निरंजनमूर्ति ने दलीलें पेश कीं।