बेंगलुरु : पुलिस ने कहा कि कथित तौर पर गौहत्यारों और मवेशी परिवहनकर्ताओं से पैसे वसूलने के लिए 32 वर्षीय गौरक्षक पर कड़े कर्नाटक गुंडा अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है और बाद में केंद्रीय अपराध शाखा ने उसे गिरफ्तार कर लिया है।
बेंगलुरु के निवासी और हसन जिले के मूल निवासी पुनीथ केरेहल्ली पर शुक्रवार देर रात मामला दर्ज किया गया और उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस के मुताबिक, उसके खिलाफ राज्य के विभिन्न पुलिस स्टेशनों में 10 मामले दर्ज हैं।
पुलिस ने उस पर गुंडा एक्ट के तहत मामला दर्ज करने के आदेश में कहा, "यह व्यक्ति 'राष्ट्र रक्षा बल' के नाम पर जबरन वसूली के उद्देश्य से बार-बार आपराधिक गतिविधियों में शामिल रहा है।" पुलिस ने कहा, "वह व्यवसायियों को धमकी देने वाले गोहत्यारों/ट्रांसपोर्टरों को निशाना बनाता था, जिससे शांति और सांप्रदायिक सद्भाव का उल्लंघन होता था, जिससे शांति और सार्वजनिक व्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता था।"