Court ने अवैध लौह अयस्क निर्यात मामले में कारवार कांग्रेस विधायक को दोषी घोषित किया
Bengaluru बेंगलुरू: यहां जनप्रतिनिधियों के लिए एक विशेष अदालत ने बेलेकेरी अवैध लौह अयस्क निर्यात मामले में कारवार कांग्रेस विधायक सतीश सैल को दोषी करार दिया है।अदालत ने मामले में सभी आरोपियों की तत्काल गिरफ्तारी का आदेश दिया है, सजा 25 अक्टूबर को सुनाई जाएगी।मामला बिना अनुमति के 11,312 मीट्रिक टन जब्त अयस्क के अवैध परिवहन से जुड़ा है।
विशेष अदालत ने सैल के साथ वन अधिकारी महेश बिलिये और मल्लिकार्जुन शिपिंग को घटना में उनकी भूमिका के लिए दोषी पाया।आज के अदालती फैसले में बेलेकेरी से लौह अयस्क के अवैध निर्यात से संबंधित छह मामलों को शामिल किया गया है। केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने मामले की जांच की थी और आरोप-पत्र दाखिल किया था।