सीएम के निर्देश के विपरीत बेंगलुरु मेट्रो के प्रभारी मुख्य अभियंता का नाम एफआईआर में नहीं
ऐसा लगता है कि घातक मेट्रो दुर्घटना के लिए बड़ी मछलियां बच गई हैं। मुख्यमंत्री के निर्देशों के विपरीत, केआर पुरम-हवाईअड्डा मेट्रो लाइन के पैकेज 1 (बेन्निगनहल्ली-केम्पापुरा) के लिए सिविल निर्माण कार्य के प्रभारी मुख्य अभियंता का नाम उस प्राथमिकी में नहीं है जिसे पुलिस ने इस घटना के लिए दर्ज किया था।
राज्य सरकार के एक प्रतिष्ठित सूत्र ने कहा कि मुख्यमंत्री ने आदेश दिया था कि इस भयानक त्रासदी के लिए बैंगलोर मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (बीएमआरसीएल) के प्रभारी मुख्य अभियंता सहित जिम्मेदार सभी लोगों पर मुकदमा चलाया जाना चाहिए।
हालांकि, पुलिस ने केवल उप मुख्य अभियंता वेंकटेश शेट्टी, कार्यकारी अभियंता महेश बांदेकरी और संयुक्त अभियंता जाफर सादिक पर मामला दर्ज किया है। प्राथमिकी में मुख्य अभियंता और अन्य उच्च अधिकारियों का नाम नहीं है।
पुलिस का कहना है कि वे बीएमआरसीएल की सूची के अनुसार गए थे। बीएमआरसीएल ने एफआईआर में नामजद लोगों को ही निलंबित किया है।