बजरंग दल के खिलाफ टिप्पणी मामले में कांग्रेस सुप्रीमो खड़गे को संगरूर कोर्ट ने तलब किया

बजरंग दल के खिलाफ टिप्पणी मामले

Update: 2023-05-15 08:07 GMT
कर्नाटक में मुख्यमंत्री पद को लेकर अटकलों के बीच, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी (AICC) के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को पंजाब के संगरूर की एक अदालत से समन मिला है। यह कर्नाटक में संपन्न हुए विधानसभा चुनावों के दौरान 'बजरंग दल के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी करने' के लिए उनके खिलाफ दर्ज मानहानि के मामले के संबंध में है। कांग्रेस ने अपने घोषणापत्र में हिंदू संगठन बजरंग दल पर संभावित प्रतिबंध का उल्लेख किया था, अगर संगठन राज्य में नफरत पैदा करने की कोशिश करता है।
गौरतलब है कि विश्व हिंदू परिषद (विहिप) ने भी 4 मई को कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को एक कानूनी नोटिस जारी किया था, जिसमें उन्होंने अपनी पार्टी के कर्नाटक चुनाव घोषणापत्र में बजरंग दल के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी करने और 100 करोड़ रुपये के मुआवजे की मांग करने का आरोप लगाया था।
शनिवार (13 मई) को नतीजों की घोषणा के बाद सबसे पुरानी पार्टी कर्नाटक में सत्तारूढ़ बीजेपी को 135 सीटें जीतकर और बीजेपी को केवल 66 सीटों तक सीमित करके सत्ता में वापस आ गई।
कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को कोर्ट का समन
पंजाब की संगरूर अदालत ने हिंदू सुरक्षा परिषद के संस्थापक हितेश भारद्वाज द्वारा दायर 100 करोड़ रुपये के मानहानि के मामले में 15 मई (सोमवार) को कांग्रेस प्रमुख मल्लिकार्जुन खड़गे को सम्मन जारी किया। सिविल जज (सीनियर डिवीजन) रमनदीप कौर की अदालत ने 10 जुलाई को खड़गे को तलब किया।
भारद्वाज द्वारा दायर की गई शिकायत इस आधार पर है कि कांग्रेस ने बजरंग दल की तुलना राष्ट्र-विरोधी संगठनों से की और राज्य में सत्ता में वापस आने पर संगठन पर प्रतिबंध लगाने की भी कसम खाई। भारद्वाज ने कहा, 'जब मैंने पाया कि घोषणापत्र के पृष्ठ संख्या 10 पर कांग्रेस ने बजरंग दल की तुलना राष्ट्र विरोधी संगठन से की है और चुनाव जीतने पर इसे प्रतिबंधित करने का वादा किया है, तो मैं गुरुवार को अदालत गया।'
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