CM: कर्जदारों की सुरक्षा के लिए अध्यादेश के जरिए तुरंत लागू होगा नया कानून
Karnataka कर्नाटक : मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने कहा कि माइक्रोफाइनेंस कंपनियों और निजी साहूकारों से कर्ज लेने वालों की सुरक्षा के लिए अध्यादेश के जरिए तत्काल नया कानून बनाया जाएगा। शनिवार को माइक्रोफाइनेंस कंपनियों के प्रतिनिधियों के साथ उच्च स्तरीय बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा, "मैंने माइक्रोफाइनेंस और आरबीआई के विचार सुने हैं। हम यह नहीं कह रहे हैं कि कर्ज न दें, हम यह भी नहीं कह रहे हैं कि वसूली न करें। लेकिन वसूली करते समय हमें लोगों को परेशान नहीं करना चाहिए।" उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा, "कर्ज वसूलते समय रिजर्व बैंक के नियमों का पालन करना चाहिए।
पांच बजे के बाद वसूली के लिए नहीं जाना चाहिए। कर्ज वसूली के लिए बाहरी लोगों यानी गुंडों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ऐसा करने वालों के खिलाफ सरकार कार्रवाई करेगी।" उन्होंने कहा, "हमने नाबार्ड, माइक्रोफाइनेंस संस्थानों और साहूकारों को चेतावनी दी है कि अगर वे कर्ज वसूली के दौरान कानून का उल्लंघन करते हैं तो हम बिना किसी हिचकिचाहट के उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। इसके लिए हम नया कानून बनाएंगे।" उन्होंने कहा, "किसी को भी बिना लाइसेंस के धन उधार देने का काम नहीं करना चाहिए। हमने सभी जिला कलेक्टर कार्यालयों में हेल्पलाइन खोलने के निर्देश दिए हैं। वहां शिकायत दर्ज कराई जा सकती है।"