यौन शोषण के एक मामले में चित्रदुर्ग पुलिस ने मुरुघा शरण, दो अन्य के खिलाफ दर्ज किया आरोप पत्र
क्राइम न्यूज़: कर्नाटक में चित्रदुर्ग की पुलिस ने गुरुवार को यौन शोषण के एक मामले में मुरुघा मठ के पूर्व मुख्य पुजारी डॉ. शिवमूर्ति मुरुघा शरण सहित तीन लोगों के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल कर दिया। पुलिस ने मठ के दो अन्य कर्मचारियों के खिलाफ भी आरोप पत्र दाखिल किया है। पूर्व पुजारी शरण को मठ के छात्रावास में रहने वाली दो नाबालिग किशोरियों के यौन शोषण के मामले में एक सितंबर को पॉक्सो एक्ट के तहत गिरफ्तार किया गया था। नाबालिगों एक साढ़े चार साल की बच्ची और दूसरी 17 साल किशोरी है। मुरुघा साधु और मठ के कर्मचारियों के खिलाफ कई प्राथमिकी दर्ज की गई हैं। सीडब्ल्यूसी से आदेश मिलने के बाद जिला बाल संरक्षण इकाई के अधिकारी पी लोकेश्वरप्पा द्वारा दायर एक शिकायत के आधार पर शरण के खिलाफ किशोर न्याय अधिनियम की धारा 33 (गोद लेने) और 34 (पालक देखभाल) के तहत मामला दर्ज किया गया था।
नवीनतम प्राथमिकी 19 अक्टूबर को चित्रदुर्ग ग्रामीण थाने में किशोर न्याय अधिनियम के तहत दर्ज की गई थी, जिसमें शरण और तीन अन्य कर्मचारियों पर मठ द्वारा संचालित अनाथालय में छोड़े गए बच्चों को उचित प्रक्रियाओं का पालन किए बिना रखने का आरोप लगाया गया था। शरण इस समय चित्रदुर्घ जेल में बंद है।