Bengaluru पुलिस ने पीजी हत्या मामले में आरोप पत्र पेश किया

Update: 2024-09-01 13:51 GMT

बेंगलुरु पुलिस ने 31 अगस्त को कोरमंगला के पीजी हॉस्टल में 24 वर्षीय युवती की हत्या के मामले में कोर्ट में 1,205 पन्नों का आरोप पत्र दाखिल किया। पुलिस उपायुक्त (दक्षिण पूर्व) सारा फातिमा ने बताया कि कोरमंगला पीजी हॉस्टल में हुई कृति कुमारी हत्या मामले में मध्य प्रदेश के बेगमगंज निवासी 23 वर्षीय अभिषेक घोसी के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया गया है। आरोप पत्र में कुल 1,205 पन्ने हैं और 85 गवाहों का जिक्र है। मामले में एफआईआर 24 जुलाई को दर्ज की गई थी। आरोपी को 26 जुलाई को मध्य प्रदेश से गिरफ्तार किया गया था। आरोपी पर भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 103(1) (हत्या) के तहत आरोप लगाया गया है। 23 जुलाई की रात को मृतक कृति कुमारी की चाकू से गोदकर हत्या करने वाला अभिषेक मध्य प्रदेश भाग गया था और मध्य प्रदेश में छिपा हुआ था। पुलिस की विशेष टीमों ने उसे गिरफ्तार कर लिया, जिन्होंने उसकी तलाश शुरू कर दी थी। बिहार की रहने वाली मृतक कृति कुमारी एक निजी कंपनी में काम करती थी।

प्रारंभिक जांच में पता चला है कि अभिषेक कृति कुमारी की दोस्त और सहकर्मी के साथ रिलेशनशिप में था। अभिषेक पीजी हॉस्टल में आता-जाता था और अक्सर अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने भोपाल से बेंगलुरु आता-जाता था। दोनों के बीच रिश्ते खराब हो गए और पीड़िता की दोस्त उससे दूर रहने लगी। इसके बाद अभिषेक पीजी हॉस्टल में आया और हंगामा करने लगा।

कृति कुमारी ने अपनी दोस्त को नए पीजी हॉस्टल में शिफ्ट होने में मदद की थी और दोनों ने उसका फोन उठाना बंद कर दिया था। अभिषेक उस पीजी हॉस्टल में आया, जहां कृति रह रही थी और उसने वारदात को अंजाम दिया। बाद में युवती की नृशंस हत्या का खौफनाक सीसीटीवी फुटेज सामने आया और आईटी सिटी में लाखों महिलाओं की सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ गई।

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