Bengaluru: प्रज्वल रेवन्ना के खिलाफ यौन उत्पीड़न के आरोप में चौथी एफआईआर दर्ज

Update: 2024-06-25 13:47 GMT
Bengaluru बेंगलुरु। पुलिस सूत्रों ने मंगलवार को बताया कि पूर्व सांसद प्रज्वल रेवन्ना के खिलाफ यौन उत्पीड़न, पीछा करने और आपराधिक धमकी के आरोप में एक और एफआईआर दर्ज की गई है। उन्होंने बताया कि उनके साथ हसन से पूर्व भाजपा विधायक प्रीतम गौड़ा सहित तीन अन्य लोगों को भी एफआईआर में नामजद किया गया है। इन लोगों पर यौन उत्पीड़न के दौरान प्रज्वल द्वारा खींची गई तस्वीरों को वीडियो कॉल पर साझा करने का आरोप है। ताजा एफआईआर के साथ, प्रज्वल के खिलाफ यह चौथा मामला दर्ज किया गया है।
पुलिस सूत्रों ने पुष्टि की, "एसआईटी ने प्रज्वल और तीन अन्य के खिलाफ एक नया मामला दर्ज किया है। पूर्व भाजपा विधायक प्रीतम गौड़ा का भी एफआईआर में नाम है।" पुलिस सूत्रों के अनुसार, आईपीसी की धारा 355 ए (यौन उत्पीड़न), 354 बी (महिला के कपड़े उतारने के इरादे से उस पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग), 354 डी (पीछा करना), 506 (आपराधिक धमकी) और आईटी अधिनियम की धारा 66 ई (गोपनीयता के उल्लंघन के लिए दंड) के तहत मामला दर्ज किया गया है। इस बीच, प्रज्वल फिलहाल पुलिस हिरासत में है।
जेडी(एस) के संरक्षक और पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा के 33 वर्षीय पोते हाल के चुनावों में हसन संसदीय क्षेत्र को बरकरार रखने की अपनी कोशिश में विफल रहे।एसआईटी अधिकारियों ने 31 मई को जर्मनी से बेंगलुरु हवाई अड्डे पर उतरते ही प्रज्वल को गिरफ्तार कर लिया। वह हसन के लोकसभा चुनाव में जाने के एक दिन बाद 27 अप्रैल को जर्मनी के लिए रवाना हुआ था। सीबीआई के माध्यम से एसआईटी द्वारा अनुरोध किए जाने के बाद इंटरपोल ने उसके ठिकाने की जानकारी मांगने के लिए पहले ही ‘ब्लू कॉर्नर नोटिस’ जारी कर दिया था।
एसआईटी द्वारा दायर आवेदन के बाद निर्वाचित प्रतिनिधियों के लिए एक विशेष अदालत ने 18 मई को प्रज्वल के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया।प्रज्वल पर यौन उत्पीड़न के तीन मामले दर्ज हैं। उसके खिलाफ बलात्कार का भी आरोप है।यौन शोषण के मामले तब प्रकाश में आए जब 26 अप्रैल को हासन में लोकसभा चुनाव से पहले प्रज्वल से जुड़े कथित वीडियो वाले पेन-ड्राइव कथित तौर पर प्रसारित किए गए। उनके खिलाफ दर्ज मामलों के बाद जेडी(एस) ने उन्हें पार्टी से निलंबित कर दिया।
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