Bengaluru बेंगलुरु: बेंगलुरु की एक अदालत ने रेणुकास्वामी हत्याकांड में आरोपी कन्नड़ अभिनेता दर्शन थुगुदीपा, उनकी दोस्त पवित्रा गौड़ा और अन्य की न्यायिक हिरासत 18 जुलाई तक बढ़ा दी है।
दर्शन और पवित्रा समेत सभी 17 आरोपियों को बेंगलुरु और तुमकुरु जेलों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया, जहां वे बंद हैं। आज उनकी न्यायिक हिरासत खत्म हो गई।
पुलिस सूत्रों के मुताबिक, अभिनेता के प्रशंसक 33 वर्षीय रेणुकास्वामी ने गौड़ा को अश्लील संदेश भेजे थे, जिससे दर्शन नाराज हो गए और कथित तौर पर उनकी हत्या कर दी गई।
उनका शव 9 जून को यहां सुमनहल्ली में एक अपार्टमेंट के बगल में एक नाले के पास मिला था।
चित्रदुर्ग में दर्शन के फैन क्लब का हिस्सा रहे आरोपियों में से एक राघवेंद्र ने रेणुकास्वामी को आर आर नगर में एक शेड में इस बहाने से लाया था कि अभिनेता उनसे मिलना चाहते हैं।
इसी शेड में उसे कथित तौर पर प्रताड़ित किया गया और उसकी हत्या कर दी गई।
पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार, चित्रदुर्ग के मूल निवासी रेणुकास्वामी की मौत कई कुंद चोटों के परिणामस्वरूप सदमे और रक्तस्राव के कारण हुई।
पुलिस सूत्रों ने कहा कि पवित्रा गौड़ा, जो आरोपी नंबर एक है, रेणुकास्वामी की हत्या के लिए "मुख्य कारण" थी, उन्होंने दावा किया कि जांच से यह साबित हो गया है कि उसने अन्य आरोपियों को उकसाया, उनके साथ साजिश रची और अपराध में भाग लिया।